सामान्य उपभोक्ता


1.नहीं, केवल बीआईएस पंजीकृत ज्‍वैलर ही आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए एसेयिंग एवं हॉलमार्क केन्‍द्र जा सकते हैं।

हॉलमार्किंग शुल्क एक वस्‍तु (प्रति भाग) पर लागू होता है, आभूषण के वजन पर नहीं। हॉलमार्किंग शुल्क का भुगतान उत्पाद के वजन से इतर प्रति उत्पाद की दर से किया जाता है।

2.क्या जोड़े में उत्पाद / आभूषण दोनों पर हॉलमार्किंग होना आवश्यक है?

जोड़े के प्रत्येक उत्पाद पर हॉलमार्क होना चाहिए। ग्राहक को गुणता/शुद्धता से संबंधित किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक उत्पाद पर हॉलमार्किंग और परिशुद्धता का विवरण देखना चाहिए क्योंकि उत्पाद को आसानी से बदला जा सकता है।

3.क्या आभूषणों के प्रत्येक वियोज्य भाग को हॉलमार्क किया जाना आवश्यक है?

एक आभूषण के प्रत्येक वियोज्य भाग पर हॉलमार्क होना चाहिए। ग्राहक को गुणता / शुद्धता से संबंधित किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक वियोज्य भाग में हॉलमार्किंग और गुणता के विवरण देखना चाहिए क्योंकि वियोज्य भाग को बदला जा सकता है।

4.क्या रिटेलर / आभूषण विनिर्माता से हॉलमार्क वाले उत्पाद के लिए प्रामाणिक बिल / चालान लेना आवश्यक है?

हां, रिटेलर / आभूषण विनिर्माता से हॉलमार्क वाले उत्पाद का प्रामाणिक बिल / चालान लेना आवश्यक है। यह किसी भी विवाद / दुरुपयोग / शिकायत निवारण के लिए आवश्यक है।

5. क्या आभूषण विनिर्माता / खुदरा विक्रेता द्वारा जारी बिल / चालान में हॉलमार्क वाले उत्पादों का विवरण होना आवश्यक है?

हां, आभूषण विनिर्माता / खुदरा विक्रेता द्वारा जारी बिल / चालान में हॉलमार्क वाले उत्पादों का विवरण होना आवश्यक है।

6. ग्राहक को जारी किए गए बिल में आभूषण विनिर्माता को क्या विवरण देना होगा ?

हॉलमार्क वाले कीमती धातु उत्पादों की बिक्री के बिल या चालान में प्रत्येक उत्पाद का विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट में शुद्धता और गुणता, और हॉलमार्किंग शुल्क का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह भी उल्लिखित है कि “उपभोक्ता बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एसेयिंग एवं हॉलमार्क केंद्र से सत्यापित हॉलमार्क वाले आभूषण / शिल्‍पाकृतियां ेकी शुद्धता प्राप्त कर सकता है। बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्क केंद्रों की सूची पते और संपर्क के विवरण के साथ वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है। ”

7. क्या कोई कारीगर या आम आदमी आभूषणों के हॉलमार्किंग के लिए सीधे एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्‍द्र सीधे जा सकता है?

नहीं, केवल बीआईएस पंजीकृत आभूषण विनिर्माता ही हॉलमार्किंग के लिए एसेयिंग एवं हॉलमार्क केंद्र जा सकते हैं।

8.एक आभूषण की दुकान में क्या दिखना चाहिए?

आभूषण विनिर्माता द्वारा आभूषण की दुकान में बीआईएस द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आभूषण विनिर्माता के पास ग्राहक को हॉलमार्क वाले आभूषणों में हॉलमार्क दिखाने के लिए न्यूनतम 10X आवर्धन का आवर्धक ग्लास होना चाहिए। आभूषण विनिर्माता द्वारा कैरेटेज के साथ परिशुद्धता का संबंध प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

9.एक आम आदमी हॉलमार्किंग से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

हॉलमार्किंग के बारे में पूर्ण विवरण बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर हॉलमार्किंग खंड में दिया गया है। जानकारी में आभूषणों और हॉलमार्किंग केंद्र के लिए हॉलमार्किंग, प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के बारे में सामान्य जानकारी, आवेदन फॉर्म और पंजीकृत आभूषण विनिर्माताओं की सूची और हॉलमार्किंग केंद्रों आदि की सूची शामिल है।

10.क्या पुराने आभूषणों का हॉलमार्क कराया जा सकता है ?

नहीं

11.क्या हॉलमार्क शुल्क में निर्माण शुल्क और अपव्यय शुल्क शामिल हैं?

नहीं