प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि का नामांकन
- प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) एक भारतीय निवासी होगा। उसे लाइसेंस प्रदान करने और उसके संचालन के संबंध में उसके द्वारा या विदेशी विनिर्माता की ओर से निष्पादित लाईसेंस करार, वचनबद्धता आदि में दिए गए बीआईएस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार होने की घोषणा करने की सहमति देनी होगी ।
- बीआईएस के अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के अनुसार एआईआर केवल एक विनिर्माता फर्म का प्रतिनिधि होगा और किसी दूसरे विदेशी विनिर्माता(ओं) का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हालांकि, विदेशी विनिर्माताओं के कंपनियों और आयातकों के एक समूह (विदेशी निर्माता से संबंधित) से संबंधित मामले में एआईआर के रूप में नामांकित प्रतिनिधि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- विदेशी विनिर्माता द्वारा भारत में शाखा/कार्यालय के प्रभारी या शाखा/कार्यालय के एक वरिष्ठ व्यक्ति को एआईआर के रूप में नामित किया जाएगा। यदि भारत में विनिर्माता का कोई शाखा/कार्यालय स्थापित नहीं है या जब तक यह भारत में स्थापित नहीं हो जाता, विदेशी विनिर्माता अपने पत्र-शीर्ष पर निर्धारित प्रारूप में एक एआईआर को नामित करेगा।
- एआईआर और/या उसके पते मे परिवर्तन के मामले में विनिर्माता को बीआईएस में पहले सूचित करना अपेक्षित होगा।
- तीसरे पक्ष की प्रयोगशालाओं में नमूना(ओं) के परीक्षण में एआईआर(ओं) का एआईआर के रूप में उनकी भूमिका के संबंध में हितों का किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए।
- एआईआर(ओं) योग्यता के आधार पर कम से कम स्नातक होंगे और वे बीआईएस अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और उसके निहितार्थों को समझेंगे।