एफएमसीएस एक योजना है जिसके अंतर्गत बीआईएस अधिनियम 2016 और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन)विनियम 2018 के तहत विदेशी विनिर्माता को बीआईएस लाइसेंस दिया जाता है ।
यह लाइसेंस उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो कि संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप हैं।
मानक अनिवार्य या एच्छिक प्रमाणन के अंतर्गत हो सकते हैं। अपने मानक तक पहुंचने के लिए यहां क्लिक करें।अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।
बीआईएस लाइसेंस या मानक मुहर उन उत्पादों को दी जाती है जो कि विनिर्माण परिसर में निर्मित होते हैं और जो संबंधित भारतीय मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।